कंपनियां कई बार शेयरधारकों को नकद बोनस के बजाए इक्विटी के रूप में भुगतान करती हैं। आयकर विभाग नकद बोनस पर टैक्स वसूलता है, लेकिन शेयर के रूप में मिला बोनस पर कर नहीं लगता।
https://ift.tt/eA8V8J
रविवार, 14 मार्च 2021
Home »
Breaking News Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» काम की खबर: आयकर दायरे में नहीं आते बोनस में मिले शेयर
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें