उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है।
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बुधवार, 28 अप्रैल 2021
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» हाईकोर्ट का आदेश : बीमा कंपनियां कोरोना मरीजों का बिल एक घंटे में करें मंजूर
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