स्कूल टूर में उत्तर भारत में भ्रमण के दौरान शिक्षकों की लापरवाही के कारण मेनिंगो एन्सेफलाइटिस (दिमागी बुखार) का शिकार हुई बेंगलुरू की एक छात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 88.73 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
https://ift.tt/eA8V8J
बुधवार, 21 जुलाई 2021
Home »
Breaking News Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» सुप्रीम कोर्ट: स्कूल की लापरवाही से गंभीर बीमारी की शिकार हुई छात्रा को 88.73 लाख रुपये का मुआवजा
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें