याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और लिव इन रिलेशनशिप में हैं।
https://ift.tt/eA8V8J
सोमवार, 12 जुलाई 2021
Home »
Breaking News Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट: लड़का या लड़की के नाबालिग होने पर लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें