Stay connected with latest and Breaking news.

बुधवार, 8 सितंबर 2021

मुआवजा: ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यात्री को 35000 रुपये देगा रेलवे

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि रेलवे अपनी ट्रेन के देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती और यह साबित नहीं करती कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से हुई है, तो मुआवजे का भुगतान करना होगा। 

https://ift.tt/eA8V8J
Share:

Related Posts:

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें

Definition List

Unordered List

Support