वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, आने वाले 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।
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रविवार, 26 सितंबर 2021
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» वाणिज्य मंत्रालय सख्त: छह अक्तूबर से कोड अपडेट कराए बिना आयात-निर्यात नहीं कर सकेंगे कारोबारी
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