सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद तलाक लेने वाले मृतक (कर्मचारी) की बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी।
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सोमवार, 13 सितंबर 2021
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» सुप्रीम कोर्ट: सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद तलाक लेने वाली बेटी अनुकंपा नौकरी की हकदार नहीं
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