केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक त्योहारों व प्रदर्शन आदि के दौरान सड़कों पर पैदल लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक रास्तों को निर्बाध रखने के निर्देश दिए हैं।
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मंगलवार, 23 नवंबर 2021
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» केरल हाईकोर्ट: त्योहारों-प्रदर्शन के दौरान रास्तों में न हो रुकावट, आयोजनों के दौरान सड़क पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं
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